रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर समन भेजा है। ईडी ने सोमवार को सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा है। ईडी के अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम हेमंत सोरेन को फिर से समन जारी किया गया है। इस बार एजेंसी ने सीएम को 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपने बयान दर्ज कराने को कहा है। इनमें से जो डेट सीएम हेमंत अपने लिए ठीक समझे, उस डेट पर ईडी के समक्ष अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। बता दें, इससे पहले सीएम को 8 समन भेजे गए थे, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद टीम रांची पहुंच गई थी।
रांची जिला प्रशासन ने धन शोधन मामले में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी रविवार को गोंडा थाने में दर्ज की गई। रांची के सर्किल आॅफिसर मुंशी राम ने बताया कि हमने रविवार को मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सीआरपीएफ के महानिरीक्षक, कमांडेंट और अन्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
झामुमो कार्यकर्ता और भीम आर्मी समर्थकों पर प्राथमिकी : रांची के सर्किल आॅफिसर मुंशी राम ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकतार्ओं और भीम आर्मी समर्थकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें, जिला प्रशासन ने सोरेन के आधिकारिक आवास के पास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, जहां किसी भी प्रदर्शन, हथियार ले जाने और सार्वजनिक बैठकों की अनुमति नहीं थी। सोरेन से उनके आवास पर शनिवार को सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ की गई।