नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी से एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी से नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने को कहा है। पीठ ने अदाणी समूह की जांच 3 महीने में पूरा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में 24 में से दो लंबित मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सरकार और सेबी अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्य करने पर विचार करेंगे।