इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि देश में आम चुनाव 11 फरवरी को होंगे। निर्वाचन आयोग की इस सूचना के बाद से देश में चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई।
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी,इससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
उन्होंने यह बात तब कही जब उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर सुनवाई प्रारंभ की जिनमें नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानमंडलों के भंग होने के 90 दिन के भीतर चुनाव कराए जाने का अनुरोध किया गया था।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तथा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी।