रांची। जमीन घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने खारिज कर दी। इस संबंध में बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की जबकि छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की थी।
यह मामला चेशायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले उन्होंने बरियातू के सेना की जमीन से जुड़े दूसरे केस में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
ईडी रांची में जमीन से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है। दोनों ही मामलों में छवि रंजन आरोपी है। फिलहाल छवि रंजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। छवि रंजन रांची के पूर्व डीसी भी रहे हैं।