धर्मेंद्र कुमार
रांची : आभूषण की खरीद-बिक्री को लेकर आगामी एक जून से कई बदलाव होने जा रहे हैं. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राय मांगी है. एक जून से ही देश के और 32 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू की जा रही है. पिछले सात 15 जून से देश के 256 जिलों में अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू की गयी थी.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि कुंदन, पोल्कि और जड़ाऊ आभूषणों को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में लाने पर विचार चल रहा है. साथ ही आभूषण निर्माताओं से लेकर खरीददारों तक का डाटाबेस भी बनाया जा रहा है. अभी तक कुंदन, पोल्की व जड़ाऊ आभूषणों को अनिवार्य हॉल मार्किंग से छूट मिली हुई है.
उधर. डुप्लीकेट एचयूआईडी हॉलमार्किंग की जांच करने के प्रावधानों को सक्षम करने के लिए निर्माता से एचयूआईडी हॉलमार्क वाले आभूषणों के स्थानांतरण की रिर्कांडिंग के लिए सिस्टम बनाया जायेगा. मंत्रालय ने सभी हितधारकों से इस संबंध में अपनी राय एक जून से पहले भेजने को कहा है.
दूसरी ओर आभूषण विक्रेता 20,23 व 24 कैरेट के हॉलमार्क सोने के आभूषण व कालाकृतियों को बेच सकेंगे.