रांची। रांची में वर्ष 2022 में हुए हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को पुलिस की ओर से सात लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इन लोगों में मो. नकीब, माजिद आलम, मो. सद्दाम, जमाल्लुदीन, खालिद उमर, मो. बेलाल, मो. हरीफ के नाम शामिल है।
10 जून 2022 (शुक्रवार) को जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हिंसा बवाल हुआ था। इसमें कई पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई थी।
बवाल और हिंसा की वजह से राजधानी में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी। शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण बन गया था कि प्रशासन को 144 धारा लागू करना पड़ा था। जिला प्रशासन ने राजधानी के लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंद पीढ़ी, जगन्नाथपुर, कोतवाली थाना, सुखदेव नगर, पंडरा ओपी, चुटिया, डोरंडा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू किया था।