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Friday, December 6, 2024
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    रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा बैंड बाजा और लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

    रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को स्वत: संज्ञान लिए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बैंड, बाजा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

    हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार को गंभीरता और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया और सरकार को इस मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई पांच दिसंबर को निर्धारित की है।

    अदालत ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के तहत रात दस बजे से 12 बजे तक छूट दी जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने अस्पतालों और नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायर को साइलेंट जोन घोषित करने का भी निर्देश दिया है।

    अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र 10 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए। निजी स्थानों के लिए यह सीमा पांच डेसिबल ही रहेगी।

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